कार खरीदते समय यह जानकारी आपको सही निर्णय लेने में सहायक होगी
कार खरीदने से पहले
1. अपनी ओर से छानबीन कर लें
- समाचार पत्रों में विज्ञापित और इन्टरनेट पर दिए गए मूल्यों की तुलना कर लें। विभिन्न कार यार्डों में जाँय।
- आप कार का मोलभाव कर सकते हैं, खास तौर पर जब कार प्रयोग में लायी जा चुकी हो।
- कार पत्रिकाएँ तथा वेबसईट कार के प्रदर्शन, इंधन की लागत, सुरक्षा-उपकरण व अन्य विवरणों की जानकारी दे सकतीं हैं।
- विभिन्न कारों के नियमित रखरखाव की लागत ज्ञात कर लें । जैसे, आयातित कार की सर्विसिंग या मरम्मत अधिक मंहगी हो सकती है।
- निम्नलिखित स्रोतों से अच्छी जानकारी मिल सकती है:
2. वित्त एवं बीमा हेतु बाजारों में जाँय
- लाइसेंस शुदा अधिकतर कार व्यापारी वित्तीय सुविधा देते हैं। तथापि, यह आपके लिए सबसे सस्ता और अच्छा विकल्प नहीं भी हो सकता।
- बैंकों, क्रेडिट यूनियनों, ऋण देनेवाले अन्य वित्तीय संस्थानों की दरों व शुल्कों की भी छानबीन करें।
- जब तक आपको ऋण का अनुमोदन नहीं मिल जाता, कार खरीदाने के करार पर हस्ताक्षर न करें।
- हालांकि यह अनिवार्य नहीं है फिर भी, यदि आप कार खरीदते हैं तो अपना बीमा करवा दें। यदि आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए या आपका वाहन चोरी, क्षतिग्रस्त या तोड़-फोड़ का शिकार हो गया तो बीमा आपको संरक्षण देगा।
- आप किसी भी प्रदायक से बीमा ले सकते हैं। यह सुनिश्चित कर लें कि बीमा की लागत आपके बजट में जुड़ी है।
- अलग-अलग प्रकार की कारों और आपकी ‘ड्राईवर रेटिंग’ के अनुसार बीमा की लागत भिन्न होगी। यदि आप या 25 वर्ष से कम उम्र का कोई अन्य व्यक्ति कार चलाता है तो आपको अधिक भुगतान भी करना पड़ सकता है।
3. कार खरीदने का सबसे अच्छा तरीका चुनें
- सामान्यात: ज़्यादातर नयी कारें लाइसेंस शुदा मोटर कार व्यापारियों के माध्यम से खरीदी जातीं हैं।
- तथापि, एक निजी विक्रेता अथवा एक नीलाम घर के माध्यम से भी आप उपयोग की जा चुकी कार खरीद सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपने खुद के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुना है।
- हालांकि किसी निजी विक्रेता या नीलाम घर के माध्यम से कार खरीदना कभी-कभी सस्ता हो सकता है, किन्तु यह जोखिम भरा है, क्योंकि इसमें आपको उतने कनूनी अधिकार नहीं मिलते जितने कि किसी लाइसेंस शुदा मोटर काsर व्यापारी से खरीदने पर मिलते हैं। कार खरीदने से पहले आप उसका निरीक्षण भी नहीं कर सकते।
- यदि आप किसी लाइसेंस शुदा मोटर कार व्यापारी से कार खरीदते हैं तो आपको कानूनी अधिकार ज्यादा मिलेंगे । जैसे, कार के संविदा पर हस्ताक्षर करने के बाद भी आप तीन दिन में अपना मन बदल सकते हैं।
- जब आप किसी लाइसेंस शुदा मोटर कार व्यापारी से कार खरीदते हैं तो आपको वारंटी भी मिलती है। वारंटी का अर्थ यह है कि कार खरीदने के बाद यदि उसमें कुछ खराबी होती है तो उसे ठीक कराने के लिए आपको कोई भुगतान नहीं करना होगा।
- लाइसेंस शुदा व्यापारी और निजी विक्रेता, दोनों ही ‘ऑन लाइन’ कार बेचते हैं। जिस कार को खुद आपने देखा ही नहीं है उसकी खरीद करते समय सावधान रहें।
- कार खरीदने से पहले उसकी मशीनी हालत का स्वतंत्र रूप से जायजा लेने में अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें।
- यदि आप ‘ऑन लाइन’ विज्ञापन में किसी कार का मूल्य अपेक्षा से बहुत ही कम देखें तो सतर्क हो जाँय। संभव है कार हो ही नहीं और इसे रोकने की पेशगी के नाम पर आपसे पैसे ऐंठने की चाल हो।
कार खरीदते समय
1. संविदा पर हस्ताक्षर
- किसी संविदा पर हस्ताक्षर करने के दबाव में न आएं. संविदा को समझने के लिए समय लें। यदि आप उसे समझ न पा रहे हों तो किसी और को दिखाएं, जो समझते हों।
- कार को पहली बार देखते ही संविदा पर हस्ताक्षर करने का प्रयास न करें। बिक्री के स्थान से दूर जाकर यह देखने में समय लगाएं कि कार आपके लिए सही रहेगी।
- यदि संविदा में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप सहमत नहीं हों, तो उसके बारे में विक्रेता से बात करें। संविदा की शर्तें बदलवाना संभव है।
2. मन बदलना
- याद रखें, यदि आप किसी लाइसेंस शुदा कार व्यापारी से कार खरीदने के करार पर हस्ताक्षर करते हैं, तो आपको तीन कारोबारी दिनों का ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ मिलता है. इसका अर्थ यह हुआ कि कार खरीदने के सम्बन्ध में अपना मन बदलने के लिए आपके पास तीन दिन हैं।
- यदि तीन दिन में आपने कार खरीदने का मन बदल दिया हो तो व्यापारी निम्नलिखित रकम अपने पास रख सकता है:
- $400 या क्रय मूल्य के 2% में से जो भी अधिक हो (नयी कारों के लिए), या
- $100 या क्रय मूल्य के 1% में से जो भी अधिक हो (उपयोग में लाई जा चुकी कारें)।
3. वारंटियाँ
- याद रखिये, जब आप लाइसेंस शुदा व्यापारी से कार खरीदते हैं तो आपको वारंटी मिलती है। भविष्य में, कार का उपयोग करते समय यदि कोई खराबी आती है तो उसे ठीक कराने में वारंटी आपको भुगतान करने से बचाती है। नयी कारों के लिए वारंटी की अवधि अलग-अलग हो सकती है। निजी या नीलाम बिक्री में कोई वारंटी नहीं होती।
- किसी लाइसेंस शुदा व्यापारी से जब आप उपयोग में लाई जा चुकी कार खरीदते हैं तो उन्हें वारंटी अवश्य देनी होगी, यदि:
- कार 10 साल से कम पुरानी हो, तथा
- 160,000 कि.मी. से कम दूरी तक चलाई जा चुकी हो।
- उपयोग में लाई जा चुकी कार की सांविधिक वारंटी 3 महीने तक या 5,000 कि.मी. में से जो भी पहले हो, तब तक रहती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपनी आयु के अनुसार कार समुचित स्थिति में है, वारंटी अवधि के दौरान यदि कार में कोई ख़राबी आ जाय तो व्यापारी को उसे अवश्य ठीक करवाना होगा।
- सांविधिक वारंटी की अवधि बीत जाने के बाद भी यदि कार में कोई समस्या है तो ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ता अधिनियम के तहत आपके अधिकार हैं, तथापि संरक्षण का स्तर कार की आयु और दशा पर निर्भर है।
- डीलर भी विस्तारित वारंटियों की पेशकश कर सकते हैं। ये वारंटियाँ, सामान्यता: अतिरिक्त लागत पर, मूल उत्पादक द्वारा दी गई वारंटी में ‘कवर’ की गई अवधि को आगे बढातीं हैं। आपको विस्तारित वारंटी नहीं लेनी पड़ती।
4. यह जानिए कि वस्तुत: आप कितना देते है
- जब आप एक लाइसेंस शुदा कार यार्ड से कार खरीदते हैं तब कार की कुल कीमत जानना सुनिश्चित कर लें। कुल कीमत में स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क जैसी अतिरिक्त लागत शामिल होती है।
कार खरीदने के बाद
1. आपकी कार की सर्विसिंग
- अपनी कार की नियमित सर्विसिंग सुनिश्चित करें । इससे कार की दशा और मूल्य यथावत बने रहेंगे।
2. कार की मरम्मत
- किसी मशीन को चुनते समय यह मालूम कर लें कि वह RACVव the Victorian Automobile Chamber of Commerce (VACC), जैसे संघों की हैं, जिनके सदस्यों को एक आचार संहिता का पालन करना होता है।
- कार को सर्विसिंग के लिए ले जाते समय मैकेनिक को स्पष्ट: बता दें कि क्या काम किया जाना अपेक्षित है।
- सर्विसिंग की अनुमानित लागत को तत्काल लिखित रूप में प्राप्त करें।
- कभी-कभी मैकेनिक कार की अन्य चीज़ों को सही नहीं पाता। यह सुनिश्चित कर लें कि मैकेनिक कार का अतितिक्त काम शुरू करने से पहले आपको बुलाकर आपकी सहमति प्राप्त कर लेता है। इन मरम्मत कार्यों के लिए सहमत होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपको अनुमानित खर्च का लिखित व्यौरा दिया गया है।
- यदि आप और मैकेनिक कार को ठीक करने की लागत पर सहमत न हों तो Consumer Affairs Victoria आपकी समस्या को सुलझा सकते हैं. विस्तृत जानकारी के लिए हमारे ‘विवाद को सुलझाएँ’ पृष्ठ को देखें’।
कार किराये पर लेना
- यदि आप किराए पर कार लेते हैं, तो इसे किराये पर देनेवाली कंपनी यह सुनिश्चित करे कि कार अच्छी क्वालिटी की है।
- कार को किराये पर लेने के करार पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे भली-भांति पढ़-समझ लें। यदि आप नहीं समझ पाते तो किसी अन्य व्यक्ति को दिखाएं, जो इसे समझता हो।
- यह अवश्य मालूम कर लें कि यदि कार को कोई नुक़सान पहुंचता है तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा। जैसे, बीमा कंपनी किस हद तक लागत को कवर करेगी?